बुरहानपुर/28 मार्च, 2022/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाबदर की कार्यवाही की है। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक संदीप पिता सुरेश महाजन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम निम्बोला जिला बुरहानपुर को 6 माह की कालावधि के लिए जिला बुरहानपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले खण्डवा, खरगोन, हरदा व बड़वानी जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश जारी किया है।
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