हिट एंड रन : 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत
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हिट एंड रन : 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत

नर्मदापुरम/04,मार्च,2022/ मोटर यान अधिनियम के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत गत 8 अप्रैल 2019 को सुनील कुमार की एनएच 69 प्लेटीनम प्लाजा रिसोर्ट के सामने इटारसी रोड पर अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृत्यु हो गई थी। मृतक के दावेदार राजेन्द्र कुमार तिवारी निवासी दियामा बसाऊ जोनपुर मछली नगर उत्तर प्रदेश को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।






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