मंदसौर 14 मार्च 22/ कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मंदसौर जिले में धुलेण्डी पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 18 मार्च को धुलेण्डी पर्व के अवसर पर मंदसौर जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने, शॉपबार, गोदाम, एफ.एल-2 एवं एल.एल-3 बार दोपहर 4 बजे तक बंद रहेगी। उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
18 मार्च धुलेण्डी पर्व के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित
बुधवार, मार्च 16, 2022
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