रायसेन, 04 मार्च 2022
राज्य शासन द्वारा प्रदेश की वर्ष 2022-23 आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मप्र श्री राजीव चन्द्र दुबे के निर्देशानुसार नवीनीकरण के अंतर्गत रायसेन जिले की 20 एकल मदिरा समूहों (21 विदेशी मदिरा दुकान एवं 45 देशी मदिरा दुकान) के नवीनीकरण हेतु वर्ष 2022-23 का वार्षिक आरक्षित मूल्य 272 करोड़ 20 लाख 69 हजार 538 रू निर्धारित है। जिले के 20 एकल मदिरा समूहों में से 17 एकल मदिरा समूहों के वर्तमान लायसेंसियों द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण का आवेदन दिया गया था तथा एक मदिरा समूह पर लॉटरी आवेदन प्राप्त हुआ था।
कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति द्वारा जिले के 20 मदिरा समूहों (आरक्षित मूल्य 272 करोड़ 20 लाख 69 हजार 538 रू) में से 17 एकल मदिरा समूह (227 करोड़ 87 लाख 62 हजार 522 रू) का नवीनीकरण आवेदन के माध्यम से तथा एक मदिरा समूह औबेदुल्लागंज (आरक्षित मूल्य 23 करोड़ 58 लाख 98 हजार 485 रू) का लॉटरी के माध्यम से नवीनीकरण निष्पादित किया गया। इस प्रकार रायसेन जिले के कुल 18 एकल मदिरा समूहों के लिए आरक्षित मूल्य 251 करोड़ 46 लाख 61 हजार 007 रू पर नवीनीकरण द्वारा निष्पादित किया गया है जो जिले के कुल निर्धारित आरक्षित मूल्य का 92.38 प्रतिशत है। शेष दो एकल मदिरा समूह बेगमगंज समूह एवं सुल्तानपुर समूह का शासन के निर्देशानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा।
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