खरगोन 10 मार्च 2022। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, निर्देशानुसार 12 मार्च को समस्त
न्यायालयों में वर्ष 2022 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित मामलों में आपराधिक शमनीय
प्रकरण, पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर
दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भू-अर्जन के
प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण, दिवानी प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन
(मुकदमा पूर्व) मामलों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल
आयोजन तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए तहसील न्यायालय खरगोन
अंतर्गत कुल 09 खण्डपीठों का गठन किया गया है तथा प्रत्येक खण्डपीठ में दो सदस्यों
की
नियुक्ति की गई है। सभी खण्डपीठों द्वारा अपने न्यायालयीन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने
वाले समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।नेशनल लोक अदालत के माध्यम
से प्रकरणों का निराकरण कराने से समय तथा
खर्चो की बचत होती है। न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है। यह विवादों को निपटाने
की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है। इसके लिए समस्त नागरिकों से अपील की है कि
नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों का परस्पर सुलह
समझौते के माध्यम से निराकरण कर लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करे।
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