खरगोन 04 मार्च 2022। जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांक सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जनपद पंचायत सीईओ को पत्र जारी कर 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 6 (1) के उपबंध अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा के समुचित आयोजन के लिए एक शासकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना होगा। वहीं ग्राम सभा के आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित गांव के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करना होगा। साथ ही ग्राम सभा के आयोजन के लिए गांव में डोंडी या मुनादी कराई जाएं।
ग्राम सभा की बैठक ऐजेण्डे में नियमित स्थाई बिन्दु व तत्पश्चात राज्य व राष्ट्रीय प्राथमिकता के बिन्दु सम्मिलित किए जाए। साथ ही नियमित ऐजेण्डे में पूर्व की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि/अनुमोदन तथा उसका पालन प्रतिवेदन भी सम्मिलित किया जाए। ग्राम सभा में आय-व्यय की समीक्षा, अंकेक्षण एवं सामाजित संपरीक्षा, प्रतिवेदन की समीक्षा, अंकेक्षण एवं सामाजिक संपरीक्षा की समीक्षा, सिटिजन चार्टर के कियान्वयन, विशेष रूप् से सेवा-प्रदान प्रणाली की गुणवत्ता, अधोसंरचना निर्माण-कार्यों का चयन, स्वीकृति, एवं प्रगति का अनुश्रवण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्रहाहियों का चयन आदि बिन्दु लिए जाए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्राम सभा में ऐजेंण्डे अनुसार समीक्षा की जाएगी। इनमें बाल हितैशरी एवं महिला सशक्तिकरण विजन पर चर्चा, ग्राम की महिलाओं एवं किशोरियों में रक्त की जांच द्वारा एनीमिया का आंकलन, महिलाओं के मध्यम स्वच्छता सभा के आयोजन, शुद्ध पेयजल एवं नल जल योजना के रख-रखरखाव, स्कूलों एवं आंगवाड़ी केन्दों पर सुरक्षित जल का उपयोग, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना, शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम गौरव दिवस के आयोजन की तिथि का निर्धारण, कोविड-19 तथा अन्य विषयों पर समीक्षा की जाएगी। वहीं ग्राम सभा की बैठक की वीडियोग्राफी भी करानी होगी। भले ही वह मोबाईल रिकार्डिंग के माध्यम से हो तथा ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
Please do not enter any spam link in the comment box.