खरगोन 01 मार्च 2022। सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में संचालित 19 मदिरा दुकान (एक समूहों) का वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए मिश्रित दुकान के रूप में निष्पादन प्रथमतः नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें कुल 15 एकल समूहों के 28 फरवरी शाम 6 बजे तक नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुए थे जो कि आरक्षित मूल्य के 84.78
हो चुका है। वहीं जिले में 04 एकल मदिरा समूह नवीनीकरण के लिए शेष रहे हैं। शेष रहे एकल मदिरा समूहों में गोगावा केएचआर-7 वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित वार्षिक मूल्य 118809087 रूपये, आवदेन पत्र के साथ जमा योग्य धरोहर राशि 2188091 रूपये तथा लॉटरी आवेदन पत्र का मूल्य 30 हजार रूपये में क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार मगरखेड़ी केएचआर-10 के लिए 101530127 रूपये, जमा योग्य धरोहर राशि 2015302 रूपये, पिपलगोन केएचआर-13 के लिए 96701062 रूपये तथा धरोहर जमा राशि 1934022 रूपये तथा काटकूट केएचआर-19 वर्ष 2022-23 के लिए 35998538 रूपये तथा धरोहर राशि 719971 रूपये तथा प्रत्येक एकल मदिरा समूह लॉटरी आवेदन पत्र के लिए 30 हजार रूपये में क्रय कर सकते। इच्छूक लॉटरी आवेदक 04 मार्च तक अपरान्ह 1 बजे तक लॉटरी आवेदन पत्र जिला कार्यालय से कार्यालयीन समय में क्रय कर सकते है। साथ ही वर्ष 2022-23 के लिए लॉटरी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एकल समूह की सूची, उनका आरक्षित मूल्य, लॉटरी आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि की जानकारी नियमों, ड्यूटी की दर तथा देशी मदिरा एव विदेशी मदिरा दूकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के 9 माह में खपत आदि की जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से किसी भी दिन (अवकाश सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। लॉटरी के संबंध में अन्य जानकारी वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से डाउनलोड कर सकते है।
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