नियम विरुद्ध कार्य एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग पर निलंबन की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर आदेश किया जारी
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नियम विरुद्ध कार्य एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग पर निलंबन की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर आदेश किया जारी

कटनी (6 फरवरी)- जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी. सिंह ने एक प्रकरण में नियम विरुद्ध कार्य एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वरुप लाल चौधरी प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला इन्द्रा कॉलोनी गोदानासंकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़गांव जनपद रीठी को दोषी मानते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1996 के उप नियम 9 के प्रावधान अनुसार निलंबन का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिलहरी होगा।

            प्रकरण के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला इन्द्रा कॉलोनी गोदाना में अतिरिक्त भवन निर्माण की अनियमितता की खबर प्रकाशित हुई थी। जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रीठी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र रीठी को इस निर्माण कार्य की जांच किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। जिसका जांच प्रतिवेदन संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन का परीशीलन किया गयाजिसमें दोषी पाये गये सेवक को समक्ष में आहूत कर उनका पक्ष भी सुना गया।   






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