सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का एक जुलाई से प्रतिबंधित
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सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का एक जुलाई से प्रतिबंधित


नर्मदापुरम/17,फरवरी,2022/ मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री ए.ए. मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा गत दिनों राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एक जुलाई 2022 से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माणआयातभण्डारणवितरणविक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

      उन्होने बताया कि प्लास्टिक झण्डेप्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बडबैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिककैण्डी स्टीकआईस्क्रीम स्टीकसजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोलप्लास्टिक के कपप्लेटग्लासचम्मचचाकूस्ट्रॉ व ट्रेस्वीट बॉक्ससिंगल यूज प्लास्टिक के निमंत्रण पत्रसिंगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म व 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर इस आदेश में शामिल किये गये है।

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