सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का एक जुलाई से प्रतिबंधित
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सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का एक जुलाई से प्रतिबंधित


नर्मदापुरम/17,फरवरी,2022/ मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री ए.ए. मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा गत दिनों राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एक जुलाई 2022 से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

      उन्होने बताया कि प्लास्टिक झण्डे, प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैण्डी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ व ट्रे, स्वीट बॉक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिंगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म व 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर इस आदेश में शामिल किये गये है।

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