खरगोन 26 फरवरी 2022। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे से प्राप्त जानकारी
अनुसार मृत कृषक, ट्रस्ट, धार्मिक संस्थान की भूमि, आधार विहीन कृषक एवं वृद्ध एवं
शारीरिक रूप से असक्षम कृषक जिनका बायोमेट्रिक संभव नहीं है। उन कृषकों का पंजीयन
डीएसओ (जिला आपूर्ति अधिकारी) लॉगिन से होना है। ऐसे मृत कृषक जिनकी भूमि का
नामंातरण लंबित है वे मृत कृषक के उत्तराधिकारी सदस्यों के सहमति पत्र के आधार पर
एक व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में दर्ज किया जाना है। नॉमिनी सदस्य के लिए
आईडी, आधार से लिंग मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक उपरांत ही पंजीयन एवं आधार से
लिंक बैंक खातें में ही भुगतान किया जाएगा। वहीं ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि के
पंजीयन के लिए अधिकृत व्यक्ति को जारी प्राधिकार पत्र की प्रति आईडी, आधार से लिंक
मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक उपरांत ही पंजीयन एवं आधार से लिंक बैंक खातें में ही
भुगतान किया जाएगा। साथ ही भूमि का पंजीयन खसरे में दर्ज भूमि में बोये गए रकबे
एवं फसल के आधार पर किया जाएगा। साथ ही आधार विहीन कृषकों का पंजीयन
मोबाईल नंबर पर प्रेषित ओटीपी के आधार पर किया जाएगा। वृद्ध एवं शारीरिक रूप से
असक्षम कृषक जिनके फिंगर प्रिंट स्पष्ट न होने से आधार डाटाबेस में मोबाइल नंबर
अपडेट एवं बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं है। ऐसे कृषकों को परिवार के किसी सदस्य
को नॉमिनी के रूप में नियुक्त करना होगा। नियुक्त किए नॉमिनी सदस्य का
आईटी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं बायोमेट्रिक (अथेंटिकेशन/ओटीपी) उपरांत ही
पंजीयन तथा नॉमिनी के बैंक खाते में ही भुगतान किया जाएगा।

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