विलेखों के पंजीयन के लिये अब नहीं होगी पटवारी प्रतिवेदन की अनिवार्यतः कलेक्टर श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश
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विलेखों के पंजीयन के लिये अब नहीं होगी पटवारी प्रतिवेदन की अनिवार्यतः कलेक्टर श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश

कटनी (17 फरवरी)- पूर्व में कलेक्टर पंजीयन शाखा कटनी के द्वारा आदेश क्रमांक 28/जि.पं./2016 कटनी दिनांक 21 दिसम्बर 2016 तहत किसी भी प्रकार के विलेख के पंजीयन के लिये पटवारी प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पंजीयन के समय पटवारी प्रतिवेदन लिये जाने की अनिवार्यतः संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये आदेश जारी किया है।

            उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1939 के अंतर्गत पंजीयन योग्य दस्तावेजों के पंजीयन के समय पृथक से पटवारी प्रतिवेदन लिये जाने का प्रावधान नहीं है। उप पंजीयक किसी भी विलेख का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीयन करता है। उसके द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन विलेख में वर्णित तथ्योंयथा ऋण पुस्तिकाविक्रय भूमि का कम्प्यूटराईज्ड खसरानक्शा एवं विक्रय की जा रही भूमि के स्थल का फोटो प्राप्त किया जाता हैजिसके बाद पंजीयन की प्रक्रिया की जाती हैजो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुरुप एवं विधि सम्मत है। जिसके परिपालन में कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।






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