कटनी (4 फरवरी)- कोविड-19 के कारण माता या पिता अथवा माता-पिता दोनों की मृत्यु के कारण बेसहारा हुए बच्चों को शासन के द्वारा अनुग्रह राशि (सहायता राशि) प्रदान की जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आवेदन क्र. 1805/2021 डब्ल्यू. पी. (सिविल) क्र. 539/2021 गौरव कुमार वंसल विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 से प्रभावित बेसहारा हुए वह बच्चे, जो कि जिला प्रशासन के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके है अथवा जिला प्रशासन को उनकी जानकारी नहीं है या उनका आवेदन पत्र किन्ही कारणों से जिला प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ऐसे बच्चों का परीक्षण कर उन्हें अनुग्रह राशि दिलाने में सहायता करें।
बेसहारा बच्चे जिनके माता या पिता अथवा माता-पिता दोनों की कोविड-9 के कारण मृत्यु हो गई है, जो अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिये जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये है या जिनका आवेदन किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया है और वे जिला प्रशासन के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय कटनी में संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
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