कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए लगाए गये प्रतिबंधो से संबंधित जारी समस्त दिशा-निर्देश निरस्त अब केवल रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
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कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए लगाए गये प्रतिबंधो से संबंधित जारी समस्त दिशा-निर्देश निरस्त अब केवल रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

नर्मदापुरम/14,फरवरी,2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने म.प्र.गृह विभाग द्वारा जारी  शासन निर्देशानुसार पूर्व में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए लगाए गये प्रतिबंधो से संबंधित समस्त दिशानिर्देश निरस्त करने का आदेश जारी कर नवीन दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार अब केवल रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने जिले में समस्त नगरीय प्रशासन एवं संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी, पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि वे जारी नवीन दिशानिर्देशो का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।






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