श्योपुर, 15 फरवरी 2022
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान बडौदा के वार्ड क्र. 12 की निवासी विधवा महिला श्रीमती संतोष बाई को रेडक्रॉस के माध्यम से 05 हजार रूपयें की नकद आर्थिक सहायता प्रदान की गई। संबल योजना के तहत पति की मृत्यु पर अन्त्येष्टि सहायता प्रदान नही करने के लिए जिम्मेदार नगर परिषद बडौदा के संबंधित कर्मचारी के वेतन से उक्त राशि काटे जाने तथा काटी गई राशि को रेडक्रास मद में समायोजित करने के निर्देश भी दिये गये।
जनसुनवाई के दौरान बडौदा निवासी श्रीमती संतोष बाई ने बताया कि उसके पति श्री रामचरण मीणा की मृत्यु हो गई थी। संबल योजना के तहत अत्येष्टि सहायता सहित अन्य लाभ नही मिला है। इस पर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा तत्काल रेडक्रॉस के माध्यम से 05 हजार रूपयें की राशि हितग्राही महिला को प्रदान की गई। जनसुनवाई में 152 आवेदन प्राप्त हुए। जिनके निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये गये। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल, अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, एसडीएम श्री लोकेन्द्र सरल आदि अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई के दौरान श्योपुर वार्ड 16 निवासी दिव्यांग श्री कैलाश बैरवा को ट्राईसिकल प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम हासिलपुर निवासी दिव्यांग श्री रामनिवास पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सुमन को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए स्ट्रीट वेडर योजना के तहत 10 हजार रूपयें की राशि उपलब्ध कराने के निर्देश सीईओ जनपद को दिये गये। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संबल योजना में प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण करते हुए आवेदक श्रीमती लाली पत्नि स्व. श्री महेश बाथम निवासी श्यामपुर को अवगत कराया कि उक्त योजना के तहत प्रकरण स्वीकृत है, बैंक में खाता बंद होने के कारण राशि ट्रांसफर नही हुई है। इसलिए संबंधित बैंक में जाकर खाता शुरू करवाये। यदि कोई कठिनाई आये तो जिला पंचायत में श्रीमती सारिका पाटीदार के फोन पर अवगत कराया जा सकता है। आवेदक श्री शम्भूदयाल सुमन निवासी पाण्डोला ने बताया कि उसके पुत्र स्व. श्री परिमाल सुमन की मृत्यु उपरांत संबल योजना की राशि 02 लाख रूपयें उसकी पत्नि श्रीमती आशा सुमन के नाम स्वीकृत हुई है। उक्त राशि श्रीमती आशा सुमन को न देकर, उसकी पोती सुश्री लक्ष्मी सुमन के नाम दी जाये। क्योकि श्रीमती आशा सुमन अपने मायके में रहती है और मृतक पुत्र की पुत्री सुश्री लक्ष्मी सुमन उनके पास रहती है। इस मामलें में कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिये कि दोनो पक्षों को उनके समक्ष बुलाकर उनके कथन लिये जाये, तत्पश्चात् सहमति के आधार पर राशि प्रदान करने की कार्यवाही करें। संबल योजना के ही एक अन्य प्रकरण में आवेदक श्री नरेश को अवगत कराया गया कि राशि स्वीकृत हो गई है तथा शीघ्र ही भुगतान भी संबंधित बैंक खातें में हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि संबल योजना अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपयें तथा दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख रूपयें की सहायता का प्रावधान है।
जनसुनवाई के दौरान 06 आदिवासी महिलाओं को आहार अनुदान योजना के तहत तत्काल पोर्टल पर पंजीयन कराया गया। जिससे इन महिलाओं को एक-एक हजार रूपये प्रतिमाह की राशि प्राप्त होगी। आवासीय विद्यालय ढेगदा के अंशकालीन कर्मचारियों द्वारा वेतन नही मिलने के आवेदन पर निर्देश दिये गये कि बजट आवंटन प्राप्त न होने तक अन्य मद से वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाये।
*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है
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