खरगोन 31 जनवरी 2022। मप्र शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में ऐसे व्यक्ति जिनके
पास रहने के लिए कोई घर या स्थान नहीं है। उनको शासन ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि
में 60 वर्ग मीटर का टुकड़ा प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सारा पोर्टल
ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी लोक सेवा केंद्र
या कियोस्क सेंटर पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में भू-अभिलेख
अधिकारी
श्री पवन वास्केल ने बताया कि पात्र व्यक्ति को आवासीय भूखण्ड प्रदान किया जाना है।
इस योजना में वे पात्र नहीं होंगे जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है।
जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली
दुकान
से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। आवेदक परिवार का कोई
भी सदस्य आयकर दाता है। आवेदन परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है।
आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां आवासीय भूखण्ड चाहता है। वहाँ 1 जनवरी 2021 को
प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
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