दो आदतन अपराधी तीन माह के लिए जिलाबदर
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दो आदतन अपराधी तीन माह के लिए जिलाबदर

रायसेन, 05 जनवरी 2022
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी समीर पिता शकील खान निवासी वार्ड क्रमांक-09 गली नम्बर-02 रामनगर मण्डीदीप जिला रायसेन को तीन माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों मारपीट करने, अवैध हथियार रखने सहित अन्य गतिविधियों में लिप्त होकर आदतन अपराधी हो गया है तथा आपराधिक घटनाओं के द्वारा क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करता आ रहा है।  
आरोपी समीर खान के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी समीर खान को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित किया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी लियाकत अली पिता मुंशी खॉ निवासी वार्ड क्रमांक-11 अर्जुन नगर औबेदुल्लागंज जिला रायसेन को तीन माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2002 से लगातार आपराधिक गतिविधियों मारपीट करने, अवैध मादक पदार्थ गांजा जैसे अपराधों में लिप्त होकर आदतन अपराधी हो गया है तथा आपराधिक घटनाओं के द्वारा क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करता आ रहा है। आरोपी लियाकत अली के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 09 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी लियाकत अली को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित किया गया है।


 

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