बिलासपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें शादी समारोह व अंत्येष्टि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगालेकिन सभी प्रकार के जुलूस में रैलीसभासार्वजनिक समारोहसामाजिक कार्यक्रम व खेलकूद के आयोजनों पर पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है।

कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में मंगलवार रात 10 बजे से लेकर सुबह बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी स्कूल-कॉलेज बंद भी रखने के लिए कहा है। 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए शिक्षण संस्थान सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकेंगे। सार्वजनिक समारोह के लिए आदेश के अनुसार अनुमति लेनी होगी। जिसमें सभागार की एक तिहाई क्षमता अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की इजाजत होगी।

  • सभी मॉलहोलसेल दुकानेंजिमसिनेमा घरमल्टीप्लेक्सटॉकीजथिएटरऑडिटोरियमहोटलरेस्टोरेंटमैरिज हॉल और अन्य स्थल आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।
  • नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 का पालन करते हुए थोक व्यापारसब्जी मंडीलोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी।
  • पेट्रोल पंपदवाई दुकानदवाई की डिलीवरीएंबुलेंस को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी और वे पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे।
  • होटलरेस्टोरेंटढाबाबेकरी आइटमफूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी।
  • नाइट कर्फ्यू के नियम नगर निगम क्षेत्र से बाहर नेशनल हाइवे अथवा मुख्य सड़क मार्ग में भी लागू होगा। इस दौरान होटल-ढाबों में टेक-अवे के साथ रात्रि 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
  • संघ लोक सेवा आयोगराज्य संघ लोक सेवा आयोगकर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य परीक्षाओं के लिए निर्धारित केंद्रों में चयनित विद्यालय केवल परीक्षा संचालन के लिए खोले जा सकेंगे।
  • आगामी आदेश तक प्ले स्कूलआंगनबाड़ीपुस्तकालयस्विमिंग पूल व वॉटर पार्क का संचालन बंद रहेगा।

होम आइसोलेशन का सख्त से करें पालन
निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दीखांसीबुखारसांस लेने में तकलीफस्वादगंध में महसूस नहीं होनादस्त उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत है तो वे निकटतम केंद्र में कोविड-19 की जांच कराएं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाइन में रहें। क्वॉरंटाइन एवं होम आइसोलेशन की अनुमति को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकउनके कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे। राज्य की सड़क सीमा और सभी रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। सभी सार्वजनिक स्थानों भीड़बाजारदुकान आदि स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।