श्रम पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है जिसमें हितग्राहियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रतिमाह 3 हजार की पेंशन प्राप्त होगी। इस योजनांतर्गत 18 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक के ऐसे व्यक्त्ति सम्मिलित हो सकते हैं जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये या इससे कम है, जो आयकर दाता नही है तथा जो ईएसआईसी अथवा ईपीएफ इत्यादि में सम्मिलित ना हो।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा दिया जाने वाला मासिक अंशदान ऑटो डेबिट सुविधा से 55 रूपये से 200 रूपए योजना में सम्मिलित होने की आयु अनुसार है। हितग्राही के मासिक अंशदान क समान राशि का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जायेगा। उक्त्त योजना में सम्मिलित होने के लिए हितग्राही किसी भी नजदीकि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर आधार कार्ड एवं बचत खाता व जनधन खाता ले जाकर अपना पंजीयन करा सकता है। जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर अधिक से अधिक पंजीयन करवाने हेतु प्रचार प्रसार किया जाना है।
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