भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की गई है। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी पेंशन योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के ऐसे सभी असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रू से कम है, पात्र हैं। योजना के तहत नामांकन के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रू प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत श्रमिक जितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा करेंगे उतनी ही राशि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जमा करायी जाएगी। साठ वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक को तीन हजार रू प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। इच्छुक श्रमिक अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रीमियम की प्रथम किश्त जमा कर अपना नामांकन जमा करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को अपना आधार कार्ड और बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा। यह सुविधा सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है।
Please do not enter any spam link in the comment box.