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पंजाब । में नशे के कारोबार की गहरी जड़ों पर चिंता जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट के लिए नशे का इस्तेमाल न हो इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने नशे पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि 2012 के चुनाव में केवल एक महीने में 55 किलो हेरोइन और 430 किलो पॉपी हस्क जब्त हुई थी। इस बार चुनाव में ऐसा न हो, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। अगले महीने पंजाब में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया नशा मुक्त हो और कहीं भी ड्रग्स फॉर वोट का मामला सामने न आए इसके लिए चुनाव आयोग को सक्रिय रहने की जरूरत है।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि राज्य में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप है या नहीं, अगर नहीं है तो सरकार एक तय समय के भीतर यह रोड मैप बनाकर इसके बारे में हाईकोर्ट को सूचित करे। जस्टिस अजय तिवारी एवं जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने विभिन्न एनडीपीएस की याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया है।
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