
नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने एक बार फिर आम जनता को आगाह किया है कि अगर आप का डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप (समाप्त) करा दें, सड़क पर निकाला और परिवहन विभाग की टीम के हाथ लग गया तो जब्त कर लिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि वाहन स्क्रैप कराने के लिए चार एजेंसियां अधिकृत की गई हैं। मगर लोग वाहन स्क्रैप (समाप्त) कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार अखबारों और अन्य माध्यमों के जरिये विज्ञापन देकर पुरानी गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने जानकारी लोगों को दे रही है। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली परिवहन विभाग ने केवल ऐसे वाहनों को सीज करेगा, बल्कि भारी-भरकम जुर्माना भी लगाएगा।
उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में एक बार फिर लोगों से कहा है कि अपने ऐसे वाहनों को स्क्रैप करा लें जिनके परिचालन की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और उपयोग में न आने वाले वाहनों को भी स्क्रैप कराया जा सकता है। दिल्ली में 2018 से इस उम्र के वाहन दिल्ली में चलाने पर है प्रतिबंध। दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैप करने के संबंध में वर्ष 2018 में दिशा-निर्देश जारी हुए थे। परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन की परिचालन की समय-सीमा पूरी हो गई और उनके चलने पर रोक है।

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