रायसेन, 21 जनवरी 2022
कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना की तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है।
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढाया गया है, जिससे शेष संबंधित उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठा सकें। महाप्रबंधक ने समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह बिजली उपभोक्तओं से किया है। अब बिजली उपभोक्ता 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे।
पीआरओ/स0क्र0 171/01-2022
एकीकृत और संस्कृत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित
Please do not enter any spam link in the comment box.