रायसेन, 09 जनवरी 2022
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को
निर्देशित किया है कि नागरिकों को राज्य शासन द्वारा दी गई कम्पाउंडिंग
(प्रशमन) में छूट का लाभ दिलाने के लिये सभी नगरीय निकायों में 15 से 31
जनवरी तक विशेष अभियान चलायें। श्री सिंह ने बताया है कि राज्य शासन
द्वारा अनुज्ञा के बिना अथवा अनुज्ञा के प्रतिकूल भवन बनाये जाने पर
कम्पाउंडिंग की सीमा को 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। साथ ही 28
फरवरी, 2022 तक इस संबंध में आवेदन करने पर कम्पाउंडिंग शुल्क पर 20
प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।
नगरीय निकायों को मिला 62.57 करोड़ का शुल्क
नगरीय निकायों ने अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन
में निर्मित संन्निर्माण के कम्पाउंडिंग से अभी तक 6 हजार 31 प्रकरणों
में कार्यवाही कर 62 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि शुल्क के रूप में प्राप्त
की है। नगर निगम इंदौर को 47 करोड़, भोपाल को 6 करोड़, जबलपुर को 2 करोड़,
ग्वालियर को एक करोड़ 40 लाख और उज्जैन को एक करोड़ रुपये की राशि
कम्पाउंडिंग शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है।
हर नागरिक तक पहुँचायें शासन द्वारा दी गई सहूलियत
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा
दी गई इस सहूलियत का लाभ हर नागरिक तक पहुँचाने के लिये व्यापक
प्रचार-प्रसार निकाय स्तर पर किया जाये। साथ ही हर नगरीय निकाय में
कम्पाउंडिंग से संबंधित कार्यवाही प्रभावी रूप से करें। उन्होंने कहा है
कि इसकी सतत समीक्षा भी विभाग और संचालनालय स्तर पर की जाये।

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