त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) श्री अरविन्द दुबे द्वारा तत्काल प्रभाव से विकासखण्ड सॉची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी तथा औबेदुल्लागंज में निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों का बिना विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन के दौरान सभी पदों के अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों हेतु संबंधित विकासखण्ड स्तरीय रिटर्निंग ऑफीसर को विहित प्राधिकारी बनाया गया है। प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर सशर्त अनुमति जारी कर सकेंगे। कलेक्टर श्री दुबे के द्वारा इस तरह की अनुमति विधिवत् संबंधित से आवेदन प्राप्त होने पर ही जारी करने तथा कार्यक्रम के संबंध में पृथक पंजी का संधारण किया जाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी अनुमतियां पहले आये, पहले पायें के सिद्धांत पर दी जाएगी। इस कार्य में पूर्णतः पारदर्शिता रखने के आदेश दिए गए हैं। यदि किसी स्थल पर उसी समय पर पूर्व से आयोजन है तो अन्य वैकल्पिक स्थान या समय सुझाया जाए।
इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी है। ऐसी अनुमतियां प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जाएगी। रैलियों में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की संख्या का आवेदन में उल्लेख करना जरूरी है। इसी तरह सभाओं के संबंध में लगने वाली सामग्री का निर्धारित प्रारूप में आंकलन अवश्य लिए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। अनुमति की प्रति आवश्यक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन एवं पुलिस अधीक्षक को भेजना अनिवार्य है। अनुमति में कोविड-19 गाईडलाइन के पालन करने की शर्तो का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 की सम्पूर्ण कार्यवाही तक प्रभावशील होगा।
इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी है। ऐसी अनुमतियां प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जाएगी। रैलियों में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की संख्या का आवेदन में उल्लेख करना जरूरी है। इसी तरह सभाओं के संबंध में लगने वाली सामग्री का निर्धारित प्रारूप में आंकलन अवश्य लिए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। अनुमति की प्रति आवश्यक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन एवं पुलिस अधीक्षक को भेजना अनिवार्य है। अनुमति में कोविड-19 गाईडलाइन के पालन करने की शर्तो का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 की सम्पूर्ण कार्यवाही तक प्रभावशील होगा।
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