भोपाल । पंचायत चुनावों पर राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अब 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। इस पर निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल के मनमोहन नायर और गाडरवारा के संदीप पटेल ने अलग-अलग याचिकाओं में प्रदेश में तीन चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को चुनौती दी है। इस याचिका में मप्र सरकार की ओर से हाल ही में जारी अध्यादेश को भी चुनौती दी गई है। इस अध्यादेश के जरिए कमलनाथ सरकार के समय तय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पलटते हुए पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि मप्र सरकार का अध्यादेश कांग्रेस पंचायत चुनाव अधिनियम का उल्लंघन करता है। इस वजह से इसे रद्द किया जाए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पंचायत एक्ट में रोटेशन व्यवस्था का प्रावधान है। पहले की तरह आरक्षण करना पंचायत एक्ट के रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ है। इसके अलावा 2018 में निवाड़ी जिला बना है। बिना सीमांकन किए नए जिले में पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सकते। दोनों याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।