आयोग ने की अनुशंसा

ग्वालियर  मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा ज्यादती के एक मामले में राज्य सरकार को इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) के पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाने और प्राप्त जांच परिणाम के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने को कहा है। मामला ग्वालियर जिले का है, जिसमें आनन्द नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर निवासी आवेदक श्री इरशाद खान पुत्र श्री जमशेद खान ने पुलिस द्वारा विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में उसे गवाह बनाने एवं उस पर झूठा अपराध पंजीबद्ध करने की आयोग से शिकायत कर उसे न्याय दिलाने का अनुरोध किया था। प्रचलित प्रकरण क्र. 6761/ग्वालियर/2016 में आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह भी कहा है कि थानास्तर पर आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान में जब्ती, तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की तलाशी संबंधित साधारण उपबन्धों के अन्तर्गत तलाशी/अभिग्रहण संबंधित कार्यवाही के दौरान, धारा 100 दण्ड प्रक्रिया संहिता के निर्देशों का पालन राज्य शासन सुनिश्चित कराये। इसी प्रकार थाना बहोड़ापुर के अन्तर्गत दिनंाक 25.01.2016 को आधारहीन तथ्यों पर इस्तगासा क्र. 02/16 धारा 41(1)(घ), 102 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 379 भादवि की गई कार्यवाही एवं विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करने के लिये उप निरीक्षक श्री जे.एस. मुजोरिया एवं सहायक उप निरीक्षक श्री आर.पी. गुनकर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाये।