बेगमगंज , 13 दिसम्बर 2021
क्षेत्र के सनसनीखेज दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य ने 25 वर्षीय आरोपित संतोष आदिवासी को एक 8 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जीवन के अंतिम क्षण तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दंडित किया ।
अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि सुल्तानगंज थाना अंतर्गत ग्राम मोदकपुर में घटना दिनांक 26. 6. 20 की रात्रि करीब 10 बजे एक विवाह समारोह से अपने घर वापस आ रही अकेली अबोध 8 वर्षीय बालिका के साथ एकांत में आरोपित संतोष आदिवासी 25 वर्ष ने पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग लिया था ।
घटना की जानकारी मिलने पर बालिका के माता-पिता द्वारा सुल्तानगंज थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया था।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था तभी वह जेल में निरुद्ध है ।
उक्त सनसनीखेज बलात्संग के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश के एस शाक्य ने संतोष आदिवासी को अबोध नाबालिग के साथ बलात्संग के अपराध में दोषी पाते हुए धारा 376 एबी एवं पास्को एक्ट की धारा 5 ( एम) में अभियोजन साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध पाए जाने पर दोषी पाते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक ( प्राकृतिक मृत्यु तक ) के आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया । आरोपित संतोष आदिवासी पूर्व से जेल में बंद है ।

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