कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला करने वाले ससुर और दामाद को 7-7 साल की सजा -18 दिसंबर 2019 की रात अर्जुन मीणा पर कुल्हाड़ी से किया था हमला
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कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला करने वाले ससुर और दामाद को 7-7 साल की सजा -18 दिसंबर 2019 की रात अर्जुन मीणा पर कुल्हाड़ी से किया था हमला



सलामतपुर रायसेन से अदनान खान की रिपोर्ट।
सलामतपुर थाने के कचनारिया गांव में 18 दिसंबर 2019 की रात्रि में ससुर और दामाद ने मिलकर अर्जुन मीणा पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर दिया था। इस मामले में सत्र न्यायाधीश ओंकारनाथ ने आरोपी ससुर पूरनसिंह शाक्या पुत्र हरचंद शाक्या (50) और दामाद सीताराम शाक्या पुत्र किशनलाल शाक्या (30) निवासी कचनारिया को 7-7 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादी राजेश मीणा द्वारा थाना सलामतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके चाचा अर्जुनसिंह मीणा ने कोठी की जमीन कोली पर ले रखी है। घटना 10 से 12 दिन पहले पूरनसिंह ने उसके चाचा से अभद्रता करते हुए झूठी रिपोर्ट की थी। तब आपस में समझौता हो गया था। घटना दिनांक को उसका चाचा खेत से घर वापस आ रहा था, तो रास्ते पर पूरनसिंह व सीताराम ने उसके साथ मारपीट कर दी। जब चाचा चिल्लाए तो वहां से पूरनसिंह और उसका दामाद सीताराम भागते हुए खेत के पास पहुंचे तो वहां से पूरनसिंह और उसका दामाद सीताराम भागते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। फिर वहां पहुंचकर चाचा अर्जुन को देखा उन्हें सिर व गर्दन में चोट लगी थी और खून निकल रहा था। पूछने पर उन्होंने बताया कि रास्ते में पूरनसिंह और सीताराम ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल को पहले विदिशा और बाद में भोपाल रेफर कर दिया गया था। घायल अर्जुन सिंह उस समय बोलने की स्थिति में भी नहीं था। गवाहों और सबूतों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ओंकारनाथ द्वारा आरोपी पूरनसिंह और सीताराम को दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।

 

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