प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए अऋणी किसान 31 दिसम्बर तक जमा कर सकते हैं प्रीमियम
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प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए अऋणी किसान 31 दिसम्बर तक जमा कर सकते हैं प्रीमियम




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 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के सभी अऋणी किसान भाई फसल बीमा का लाभ लेने के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकते हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि रबी मौसम 2021-22 के लिए अधिसूचित फसलों के लिए कृषकों द्वारा फसल बीमा प्रीमियम राशि रबी 2021-22 हेतु जमा की जानी है। अऋणी कृषकों द्वारा प्रीमियम राशि के साथ आवश्यक दस्तावेज भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ कृषक की बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है ताकि देय बीमा क्लेम राशि कृषक के खाते में समायोजित हो सकें।
   अऋणी कृषकों द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने के लिए बैंक में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 है। संबंधित कृषक भाईयों से आग्रह किया गया है कि अधिसूचना अनुसार फसल बीमा हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि एवं पूर्व उल्लेखित दस्तावेज सहित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा, राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त जिला प्रतिनिधि तहसील स्तर पर नियुक्त किए गए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

 




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