भोपाल : ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "समाधान योजना" लागू की गई है। श्री तोमर ने उपभोक्ताओं से योजना में उपलब्ध 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ 15 दिसम्बर 2021 तक वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर ले सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया था।
आस्थगित राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प
उपभोक्ताओं को समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी।
30 दिन में करें आवेदनों का निराकरण
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने वितरण कंपनियों को निर्देशित किया है कि योजना में अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण 30 दिन में करना सुनिश्चित करें। बिजली उपभोक्ता द्वारा योजना की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर वितरण कंपनी द्वारा आस्थगित की गई राशि का समावेश कर आगामी माह के बिल जारी किए जाएंगे। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये हैं।
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