छत्तीसगढ़ | भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उदय किरण व एसआइ समीर डुंगडुंग, आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ सिटी कोतवाली में महिला खिलाड़ी से गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, छेड़छाड़ की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने यह मामला 30 अक्टूबर को दर्ज किया। विवेचना के लिए मामला सीआईडी को सौपा जाएगा।
टीआइ शेर सिंह बंदे ने बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पत्र प्राप्त होने के बाद अपराध दर्ज किया गया है। इसे आगे की विवेचना के लिए कोर्ट के आदेशानुसार सीआईडी को सौंपा जाएगा।
बता दें कि पुलिस अधिकारी पर अपराध दर्ज न होने की स्थिति में पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट गया था। इधर पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट के फैसले पर राहत पाने सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा। बाद मामले में आइपीएस उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग, आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि पीड़िता खिलाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ली। प्राधिकरण के वकीलों ने पीड़िता का पक्ष रखा। जिस पर न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा। हाईकोर्ट ने आइपीएस सहित तीनो पर अपराध दर्ज करने का फैसला दिया था।
मिनी स्टेडियम में 19 जून 2018 को महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज नहीं किया। बाद मामले में तत्कालीन विधायक डा विमल चोपड़ा खिलाड़ी के पक्ष में थाना पहुचे। यहां सीएसपी रहे उदय किरण के बर्ताव के बाद थाना घेराव की स्थिति निर्मित हुई। बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
जिसमे आधा दर्जन लोगों को चोट आई। मामले में पुलिस ने विधायक सहित खिलाड़ियों पर अपराध दर्ज किया है। इधर पुलिस के खिलाफ पीड़िता हाईकोर्ट गई।
बता दें कि इस समय उदय किरण नारायणपुर एसपी हैं। बीते दिनों गाड़ी न धुलने पर उन्होंने आरक्षक वाहन चालक की पिटाई की, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में आदिवासी समाज ने एसपी के खिलाफ आंदोलन किया था।
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