बिलासपुर । जूनियर को एएसआई से एसआई पद पर प्रमोशन दिए जाने के बाद दाखिल याचिका पर सुनवाई कर 60 दिन में मामले का निराकरण करने हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी व पुलिस विभाग को निर्देशित किया था समय बीत जाने के बाद भी मामले को पेंडिंग रखने से क्षुब्ध याचिकाकर्ताओ ने अवमानना याचिका लगाई जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी अशोक जुनेजा व पूर्व डीजीपी अवस्थी को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है ।
पुलिस विभाग की हेकड़ी से हाईकोर्ट भी हतप्रभ है आदेश पर अमल न किए जाने से हाईकोर्ट ने वर्तमान डीजीपी व पूर्व सहित आधा दर्जन अफसरों को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने कहा है मिली जानकारी के अनुसार ए.एस.आई. मुकेश झा , रोशन बघेल , दिलीप ठाकुर , विजय मिश्रा , जिला रायपुर , दुर्ग एवं बस्तर में वर्ष 2011 से ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ थे । सेवाकाल के लगभग 11 ( ग्यारह ) वर्ष पश्चात् डी.जी.पी. पुलिस मुख्यालय द्वारा जुलाई 2021 में ए.एस.आई. से एस . आई . पद पर प्रमोशन का आदेश जारी किया गया । उक्त आदेश में याचिकाकर्तागण को एस . आई . पद पर प्रमोशन से वंचित कर उनसे एक वर्ष जूनियर महेश्वर लाल देवांगन को एस . आई . के पद पर प्रमोशन दिया गया तत्पश्चात याचिकाकर्तागण द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई
याचिकाकर्तागण से जूनियर ए.एस.आई. को एस . आई . पद पर प्रमोशन दे दिए जाने पर उच्च न्यायालय बिलासपुर में दाखिल याचिका की सुनवाई के पश्चात नियमानुसार 60 दिवस के भीतर याचिकाकर्तागण के अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश दिया गया । 60 दिवस पश्चात् भी याचिकाकर्तागण के ए.एस.आई. से एस . आई . पद पर प्रमोशन हेतु अभ्यावेदन का निराकरण ना किये जाने से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्तागण द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से पुन: हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई । हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कि याचिकाकर्तागण से जूनियर महेश्वर लाल देवांगन को एस आई  के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है एवं याचिकाकर्तागण के अभ्यावेदन का आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है । हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा इस मामले में डीजीपी , पुलिस मुख्यालय अशोक जुनेजा , पूर्व डी.जी.पी. दुर्गेश माधव अवस्थी , आईजीपी , रायपुर आनंद छाबड़ा , आईजीपी दुर्ग ओम प्रकाश पॉल , आईजीपी बस्तर , पी . सुन्दरराज को इस मामले में अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ।