
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जेल प्रहरी की मारपीट से पीडित को 15 हजार रूपये एक माह में अदा करने की अनुशंसा राज्य शासन को की है। मामला धार जिले का है।
आयोग के प्रकरण क्रमांक 3702/धार/2019 के अनुसार धार जिले के ग्राम बिछिया, पोस्ट बडोदिया निवासी आवेदिका श्रीमती कलाबाई पत्नी वीरेन्द्र भूरिया ने एक शिकायती आवेदन आयोग को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उसके पति के साथ सब जेल, सरदारपुर, जिला धार में पदस्थ जेल प्रहरी संतोष लोधी द्वारा मारपीट कर उन्हें प्रताडित किया गया। उनके पति का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारपुर में उपचार कराया गया। श्रीमती कलाबाई ने अपने पति के साथ हुई मारपीट और प्रताडना की शिकायत कर उसके पति को न्याय दिलाने का अनुरोध किया था। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई की। आयोग ने पाया कि आवेदिका के पति के साथ जेल प्रहरी द्वारा की गई मारपीट के कारण उसके मौलिक/मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अतः राज्य शासन उन्हें क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 15 हजार रूपये एक माह में अदा करे। शासन चाहे, तो यह राशि दोषी जेल प्रहरी से वसूल कर सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि शासन दोषी सहायक जेल अधीक्षक, सरदारपुर के विरूद्ध जारी विभागीय जांच की कार्यवाही भी शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करे।

Please do not enter any spam link in the comment box.