जयपुर। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले में जातीय पंचों ने फरमान सुनाते हुए दूसरा विवाह करने वाली महिला व उसके स्वजनों पर 11 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का निर्णय सुनाया है । जुर्माना राशि नहीं देने पर महिला के स्वजनों का हुक्का-पानी बंद का दिया गया है। 35 जातीय पंचों ने पिछले माह की 17 तारीख को फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या परिवार पीड़ित महिला के स्वजनों से सम्बन्ध रखेगा तो उसे भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा ।
अब पीड़ित महिला और उसके स्वजन पंचों के खिलाफ पुलिस में मुकदर्मा दर्ज कराना चाहते हैं। पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया तो पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा के पास पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
यह है मामला
बाड़मेर जिले में सेड़वा पुलिस थान क्षेत्र के भंवार गांव निवासी समजू ने बताया कि उसका पहला विवाह करीब 18 साल पहले श्रवण कुमार से हुआ था। करीब डेढ़ साल पहले श्रवण कुमार ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया, वह जेल में है। पति द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल जाने के बाद समजू ने दिसम्बर, 2020 में वेरशीराम नामक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। पीड़िता समजू के माता-पिता व अन्य स्वजनों को दूसरी शादी करना उचित नहीं लगा।
करीब छह माह तक वह समजू और वेरशीराम को प्रताड़ित करते रहे। इसके बाद 17 अक्टूबर, 2021 को उन्होंने गांव की जातीय पंचायत बुलाई। जातीय पंचायत के पंचों ने पीड़िता व उसके पति के खिलाफ 11 लाख का जुर्माना लगाया। पीड़िता और उसके पति की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह जुर्माना अदा नहीं कर सके। दो सप्ताह पहले उन्हे एक और अवसर दिया गया। लेकिन वह फिर भी जुर्माना राशि अदा नहीं कर सके। इस पर प्रमुख पंच तिलोका राम सहित अन्य ने उनका हुक्का-पानी बन्द कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने बताया कि सेड़वा पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 के तहत मामला दर्ज हुआ है। जांच की जा रही है।
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