भागलपुर। वाहन दुर्घटना से मौत होने पर मृतक के आश्रित व घायलों को तत्काल अंतरिम मुआवजा दिया जाएगा। 15 सितंबर से मोटर वाहन दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को पांच लाख तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली 2021 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली 2021 लागू है।
मुआवजा भुगतान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी नामित किए गए हैं। इनकी अनुशंसा पर ही दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अंतरिम मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात अंतरिम मुआवजा राशि का भुगतान सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति सह जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति को किया जाएगा। दावेदारों को अंतरिम रूप से भुगतान की गई राशि के समायोजन के लिए बीमित वाहनों के लिए संबंधित बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा (थर्ड पार्टी इंस्योरेंस क्लेम) के रूप में देय राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के संबंधित जिला के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
दुर्घटना की तिथि को बीमा रहित वाहनों की स्थिति में अंतरिम भुगतान की गई मुआवजा राशि के समायोजन के लिए वाहन स्वामी द्वारा बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के संबंधित जिला के बैंक खाता में जमा की जाएगी। वाहन स्वामी द्वारा इन्कार अथवा उदासीनता की स्थिति में उनके जब्त वाहन की नीलामी कर प्राप्त राशि से अंतरिम रूप से भुगतान की गई मुआवजा राशि का समायोजन किया जाएगा। यदि वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि दुर्घटना पीडि़तों को भुगतान की गई अंतरिम मुआवजा राशि से कम होगी तो वाहन स्वामी से शेष राशि की वसूली की जाएगी।
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