
भोपाल की महिला को उसके पति ने फोन करके ट्रिपल तलाक दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद शरीयत का पालन कराने वाले कजियात को इसकी जानकारी देकर पूछा कि क्या मेरा तीन तलाक मंजूर है? अब मैं दूसरा निकाह कर सकता हूं? इस पर कजियात ने ट्रिपल तलाक कानून का हवाला देकर जवाब देने से साफ मना कर दिया। इधर, महिला ने फोन की रिकार्डिंग पुलिस को देकर पति समेत सास और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून के तहत मामला दर्ज कराया है।
ईंटखेड़ी थाने के SI सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि इस्लाम नगर में रहने वाली 27 साल की युवती का निकाह 2009 में टीकमगढ़ जिले के काजी मोहल्ला जतारा में रहने वाले शफीक काजी से हुआ था। उनके तीन बच्चे हैं। शफीक होटल में कुक है। युवती का आरोप है कि पिछले 3 साल से ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। सास और देवर दहेज में 5 लाख रुपए और बाइक के लिए परेशान करते हैं। पति भी उनका साथ देता था। ससुराल वाले ताना देते थे कि दहेज में तुम्हारे परिवार ने कुछ नहीं दिया।
रोज-रोज के झगड़ों से परेशान होकर वह मायके आ गई। करीब तीन साल से वह इस्लाम नगर, ईंटखेड़ी में अपने मायके में रह रही है। पिछले दिनों उसका पति मिलने भोपाल आया था। उसने पति से कहा कि अब मुझे अपने घर ले चलो। इस बात को लेकर पति ने विवाद शुरू कर दिया। वहां से जाकर उसने फोन किया और तीन बार तलाक बोलकर उससे रिश्ता खत्म करने की बात कही।
तलाक को मजाक समझ रही थी महिला
पीड़ित को लगा कि पति ने मजाक में तीन तलाक कहा है। करीब दो माह बाद महिला की मोबाइल पर बातचीत हुई। इस बार भी पति ने तीन बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की बात कही। इतना ही नहीं उसने दूसरी शादी करने के लिए कजियात से अनुमति मांगी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर पति शफीक काजी, सास नाजरा बेगम और देवर नफीस काजी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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