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चूरू. करीब 5 साल पहले वर्ष 2016 में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप (Gang rape) के मामले में चूरू की विशेष कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा (Life imprisonment) सुनाई है. अभियुक्तों ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था. हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए चाकू से पीड़िता के स्तन तक काट दिए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एससी/एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायधीश मधु हिसारिया ने अभियुक्त राम सिंह और जयदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई. वारदात के बाद 26 वर्षीय पीड़िता ने चूरू जिले के भानीपुरा थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था. विशेष लोक अभियोजक अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि 5 साल पहले चूरू जिले के भानीपुरा थाने में ग्रामीण क्षेत्र की पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया था कि देराजसर गांव निवासी राम सिंह और जयदीप सिंह ने शराब के नशे में रात में उनके घर में घुसकर चाकू की नोंक पर बारी-बारी से रेप किया. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उनके स्तनों पर चाकू से वार किया था.
केस में कुल 14 गवाह हुए पेश
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाने पर भानीपुरा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया. बाद में पुलिस ने गहन अनुसंधान कर आरोपी राम सिंह और जयदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. केस में कुल 14 गवाह पेश किए गए. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप का दोषी करार दिया. अनुसूचित जाति-जनजाति कोर्ट की विशेष न्यायधीश मधु हिसारिया ने अभियुक्त राम सिंह और जयदीप सिंह को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत सिंह राठौड़ और एडवोकेट जगदीश कस्वां ने की.
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