5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की, 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की, 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, साथ ही जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है. बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, साथ ही जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है. हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन के संबंध में मांग को खारिज किया. कोर्ट फीस के अंतर को एक हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने माना कि सेक्शन 81 के तहत आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है. इसलिए सेक्शन 82 के तहत खारिज किया जाता है. हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी याचिका. कोर्ट ने लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले को तलाश कर कार्रवाई करें.

हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खार‍िज करते हुए कोर्ट फीस जमा करने का आदेश दिया है. उनकी अर्जी को खार‍िज करते हुए कहा कि ये पब्‍ल‍ि‍स‍िटी स्‍टंट के लिए याच‍िका फाइल की गई। साथ ही ऑनलाइन सुनवाई की लिंक शेयर कर सुनवाई में व्यवधान डाला, इसके लिए जूही चावला को कड़ी फटकार भी लगाई है. याच‍िकाकर्ता अपनी दलील सरकार के सामने रखें और सरकार उस पर व‍िचार करे.जूही चावला ने याचिका में कहा- 5जी मनुष्य पर गंभीर खतरा चावला ने कहा कि यदि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा. उन्होंने कहा कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है.

अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए असुरक्षित है

source=https://pradeshlive.com/news.php?id=delhi-high-court-dismisses-petition-filed-by-actress-juhi-chawla-against-5g-technology-fined-rs-20-lakh-300278

    

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