कलेक्टर श्री लवानिया ने प्रबंधक सीडब्लूसी वेयर हाउस, श्री मुदगल और श्री चौहान को पद से बर्खास्त करने के निर्देश दिये
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कलेक्टर श्री लवानिया ने प्रबंधक सीडब्लूसी वेयर हाउस, श्री मुदगल और श्री चौहान को पद से बर्खास्त करने के निर्देश दिये

 

कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने प्रबंधक सीडब्लूसी वेयर हाउस ,श्री विपिन मुदगल और चौहान पर कार्यवाही कर पद से बर्खास्त करने  करने के निर्देश दिए है। 

   इन दोनों के विरुद्ध पुलिस थाना कोलार, भोपाल में  प्रकरण दर्ज हुआ  था और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इन दोनों को जेल भेज दिया था।
   जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा दोनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखा गया था, जिसको संज्ञान में लेकर कलेक्टर भोपाल श्री लवानिया ने उक्त दोनों अधिकारियो को सेवा से बर्खास्त करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए हैं।  
    दिए गए पत्र अनुसार 26 अप्रैल 2021 को शिवम चौहान एवं मैनेजर मुदगल के विरुद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र की जाँच पर आवेदक सुनील कुमार पाण्डेय पिता स्व. मदन लाल पाण्डेय, उम्र 45 वर्ष, निवासी फ्लेट नम्बर 3 चित्रांन्स टावर, सेठ फूल चन्द्र नगर वार्ड क्रमांक-1 मण्डदीप जिला रायसेन के कथन, साक्षी राहुल लोधी पिता प्रेम नारायण उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम वन्दौरी, पोस्ट अमरावत, कला तहसील हुजूर,कोलार रोड, भोपाल के कथन प्राप्त रिकार्डिंग एवं मोबाइल स्क्रीनशाट के अवलोकन से अनावेदक शिवम चौहान एवं मैनेजर विपिन मुदगल के विरुद्ध वेयर हाउस में गेहूँ जमा न कर पैसों की मांग करने पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 384 भादवि का घटित होना पाया जाने से अपराध क्रमांक- 553/21 धारा 384 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। 
   विवेचना 27 अप्रैल 2021 को आरोपी शिवम चौहान पिता हरिनारायण चौहान उम्र 26 साल निवासी जी-01 आशियाना होम्स बीडीए रोड अवधपुरी भोपाल तथा  श विपिन मुदगल पिता श्री सी एस मुदगल उम्र 36 साल निवासी सी 74 तिरुपती अभिनव होम्स, अयोध्या बायपास, भोपाल को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपियों का जेल वारंट बनने से आरोपियों को जेल दाखिल किया गया जो आरोपी केन्द्रीय जेल में परीरुद्ध है।



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