कोरोना योद्धा आरक्षक की धर्मपत्नी को परिवार पेंशन का भुगतान नहीं करने का मामला
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कोरोना योद्धा आरक्षक की धर्मपत्नी को परिवार पेंशन का भुगतान नहीं करने का मामला

 

कोरोना योद्धा आरक्षक की धर्मपत्नी को परिवार पेंशन का भुगतान नहीं करने का मामला

आयोग ने एसबीआई भोपाल की पेंशन प्रक्रिया ब्रांच मैनेजर से 12 मई तक मांगा प्रतिवेदन

सागर जिले के कोरोना योद्धा आरक्षक श्री शिवराम देवलिया की 28 अगस्त 2020 को मृत्यु हो जाने और जिला पेंशन कार्यालय, सागर द्वारा पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी कर देने के बाद भी बीते नौ माह से मृतक आरक्षक की धर्मपत्नी को परिवार पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा आयोग के माननीय सदस्य श्री सरबजीत सिंह को उनके पर्सनल मोबाईल नंबर पर पेंशन ब्रांच को लिखे एक पत्र सहित इस आशय की सूचना दी गई। जिसपर आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया है। साथ ही आयोग में प्रकरण क्र. 2863/सागर/2021 भी दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आयोग ने शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय पेंशन प्रक्रिया केन्द्र, गोविंदपुरा, जिला भोपाल से एक सप्ताह में अर्थात 12 मई 2021 तक प्रतिवेदन मांगा है। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों के पेंशन संबंधी मामलों का अंतिम निराकरण भारतीय स्टेट बैंक की केन्द्रीय पेंशन प्रक्रिया केन्द्र शाखा, गोविंदपुरा, भोपाल द्वारा किया जाता है।

Source=https://pradeshlive.com/news.php?id=case-of-non-payment-of-family-pension-to-the-coronation-of-corona-warrior-constable-295965

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