कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी नगरीय क्षेत्रों में स्थित देशी-विदेशी मदिरा दुकानें|
जिले में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से 21 अप्रैल 2021 की सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। साथ ही कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा 15 अप्रैल रात्रि 10 बजे से 20 अप्रैल 2021 तक सम्पूर्ण दिवस के लिए जिल के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित 24 मदिरा दुकानों एवं एफएल-2, एफएल-3 को पूर्णतः बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा दुकान रायसेन, विदेशी मदिरा दुकान रायसेन, विदेशी मदिरा दुकान पाटनदेव, देशी मदिरा दुकान सॉची, विदेशी मदिरा दुकान सॉची, विदेशी मदिरा दुकान गैरतगंज, देशी मदिरा दुकान गैरतगंज, देशी मदिरा दुकान बेगमगंज, विदेशी मदिरा दुकान बेगमगंज, देशी मदिरा दुकान सिलवानी, विदेशी मदिरा दुकान सिलवानी, विदेशी मदिरा दुकान उदयपुरा, देशी मदिरा दुकान उदयपुरा, विदेशी मदिरा दुकान बरेली, देशी मदिरा दुकान बरेली, देशी मदिरा दुकान बाड़ी, विदेशी मदिरा दुकान बाड़ी, विदेशी मदिरा दुकान औबेदुल्लागंज, देशी मदिरा दुकान औबेदुल्लागंज, विदेशी मदिरा दुकान सुल्तानपुर, देशी मदिरा दुकान सुल्तानपुर, देशी मदिरा दुकान मण्डीदीप, विदेशी मदिरा दुकान मण्डीदीप तथा देशी मदिरा दुकान सतलापुर को 15 अप्रैल रात्रि 10 बजे से 20 अप्रैल 2021 तक सम्पूर्ण दिवस के लिए पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं।
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