बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त - रायसेन / बरेली - 26-अप्रैल
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बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त - रायसेन / बरेली - 26-अप्रैल

 



बालिका
के साथ दुराचार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


 

रायसेन / बरेली - 26-अप्रैल

माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) बरेली द्वारा आरोपी अमित राजपूत पिता करन सिंह राजपूत, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सीरावाडा थाना बरेली का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13-02-2021 को थाना देवरी में  फरियादी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि आरोपी अमित राजपूत उनकी नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर कहीं भगाकर ले गया है। थाना देवरी द्वारा अपराध क्रमांक 23/2021 धारा363भा..वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपहृता नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर उसके पिता के सुपुर्द किया गया। बालिका के कथन लेख किये गए जिसमे उसने आरोपी अमित राजपूत द्वारा गलत काम करना बताया जिससे प्रकरण में धारा 376 (2) (एन) एवं 5/6 पाक्सो एक्ट का अपराध इजाफा कर आरोपी को दिनांक 03-04-2021 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका अभियोजन द्वारा विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विरोध किया गया। उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात मान. विशेष न्यायालय (पाक्सो) द्वारा दिनांक 24-04-2021 को  आरोपी अमित राजपूत का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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