कोर्ट का फैसला:हाईकोर्ट ने TI सबलगढ़ पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना, आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने पर हाईकोर्ट ने TI के साथ आरोपी पर भी जुर्माना लगाया
मुरैना
मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के मामले में टीआई सबलगढ़ और आरोपी धर्मेंद्र सिंह पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि मर्सी होम ग्वालियर में जमा कराई जाए, ताकि उसका उत्थान हो सके।
एडवोकेट भानूप्रताप सिंह चौहान ने बताया कि लूट और डकैती के आरोपी धर्मेंद्र सिंह को कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि उसके खिलाफ केवल एक ही मामला दर्ज है। बाद में पता चला कि आरोपी के खिलाफ एक और प्रकरण दर्ज है, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस थाना सबलगढ़ द्वारा भेजी गई केस डायरी में नहीं थी। आरोपी ने शर्त को हटाने की मांग करते हुए फिर से याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और आपराधिक रिकॉर्ड की गलत जानकारी देने के मामले में आरोपी धर्मेंद्र व टीआई सबलगढ़ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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