लॉकडाउन के दौरान सामग्री के परिवहन में लगे ट्रकों तथा उनके चालकों को नहीं रोके जाने के निर्देश
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लॉकडाउन के दौरान सामग्री के परिवहन में लगे ट्रकों तथा उनके चालकों को नहीं रोके जाने के निर्देश

लॉकडाउन के दौरान सामग्री के परिवहन में लगे ट्रकों तथा उनके चालकों को नहीं रोके जाने के निर्देश
 
रायसेन, - नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री के परिवहन तथा सेवाओं के संबंध में मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं के परिवहन में लगे खाली ट्रकों को नहीं रोके जाने  तथा इन ट्रकों के ड्रायवरों को भी कम्पनी द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाने पर आगे जाने देने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश कारखानों, गोदामों से सामान भरने जाने वाले खाली ट्रकों को रोके जाने तथा ट्रक ड्रायवरों को भी घर से ट्रक पार्किंग स्थल तक जाने से रोके जाने की जानकारी संज्ञान में आने पर दिए गए हैं।
इसी प्रकार ई-कामर्स एवं लाजिस्टिक कम्पनियों अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स सहित अन्य कम्पनियों को अपने माल के परिवहन के लिए अलग-अलग जिलों से पृथक-पृथक पास लेना पड़ रहा है। जिससे उनको वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रखने में कठिनाई हो रही है। ई-कामर्स तथा लॉजिस्टिक कम्पनियों को पूरे राज्य के लिए मान्य पास जारी करने के लिए प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।


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