संभाग के सभी जिलों द्वारा मान्य किया जाएगा ई-पास
आमजन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी
रायसेन- जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी ई- पास यदि प्रदेश में 1 जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में जारी किया जाता है तो उसे प्रदेश के अन्य सभी जिलों द्वारा भी स्वीकार किए जाएंगे जो रास्ते में आएंगे। यह निर्देश संभाग में करुणा संक्रमण के दौरान आमजनों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति नियमित रूप से कराने को सुनिश्चित करने हेतु दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त जिलों के थोक व्यापारी संघ परिवहन करता संघ व सब्जी व्यापारी संघ के प्रमुख व्यक्तियों व संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिलों में परिवहन कर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में अभी भी पास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश शासन गृह मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में जिले के भीतर आवागमन और प्रदेश के 1 जिले से अन्य जिले व राज्य में आवागमन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पास जारी करने के स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए हैं तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे परिवहन कर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्य प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्यों में ले जाने के लिए परिवहन करना हो तो विशेष रूप से निर्मित पोर्टल पर ई-पास प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। यही पास प्रदेश के उन सभी जिलों द्वारा भी स्वीकार किए जाएंगे जो परिवहन के दौरान रास्ते में आएंगे।
संभाग के सभी जिलों द्वारा मान्य किया जाएगा ई-पास
शुक्रवार, अप्रैल 17, 2020
0
Tags
Please do not enter any spam link in the comment box.