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जयपुर। राज्य सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।
विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री शिखर अग्रवाल ने 20 जून को आदेश जारी कर बताया कि 1 जुलाई, 2022 से सभी सरकारी कार्यालयों में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान व पेट बोतलें शामिल है।
आदेश में बताया गया कि कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।
विभाग ने वर्तमान आदेश पूर्व में लागू किए गए नियमों के क्रम में जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 को पर्यावरण को अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया है।
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