सार्वजनिक व शासकीय संपत्ति विरूपित करना दण्डनीय अपराध एक हजार रूपये तक का होगा जुर्माना
Type Here to Get Search Results !

सार्वजनिक व शासकीय संपत्ति विरूपित करना दण्डनीय अपराध एक हजार रूपये तक का होगा जुर्माना


सार्वजनिक व शासकीय संपत्ति विरूपित करना दण्डनीय अपराध

एक हजार रूपये तक का होगा जुर्माना

कटनी  - त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मद्देनजर म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी कर संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक या शासकीय दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याहीखडि़यारंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करने पर संबंधित को एक हजार रूपये तक के जुर्माना से दण्डित करने का प्रावधान हैं।

            कलेक्टर कटनी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता हैविद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर झंडियाँ लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता हैसड़क के दोनों तरफ क्रास करते हुये बैनर व पोस्टर लगाये जाते हैं तो उस स्थिति में ऐसे बैनर व पोस्टर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है।

लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र भरने के पश्चात् किसी निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा किसी अभ्यर्थी के समर्थन में अपनी संपत्ति को प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग करने (दीवार लेखनपोस्टरबैनर लगाना इत्यादि) सहमत हैतो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिर्टनिंग आफिसर व सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय में लिखित सूचना देंगे। लिखित सूचना के साथसंपत्ति के प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग होने का विवरण और खर्च की जानकारी देंगे। उस लिखित सहमति व सूचना के आधार पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और सहायक रिटर्निंग आफीसर अनुमति प्रदान करेंगे।

सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु विकासखंड स्तर पर दल का गठन किया गया है। जो निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करेंगें। गठित दल में अनुविभागीय दंडाधिकारी समस्त अनुभाग के लियेसभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त पंचायत अपने क्षेत्र तथा संबंधित थाना प्रभारी थाना क्षेत्रांतर्गत और समस्त राजस्व निरीक्षक प्रभार क्षेत्रांतर्गतअनुविभागीय अधिकारी लोकनिर्माण विभाग प्रभारक्षेत्रांतर्गत और कनिष्ट अभियंता मध्यप्रदेश विघुत मंडल प्रभारक्षेत्रांतर्गत कार्य संपादित करेंगे। 

कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशित किया है कि दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में बैठक आयोजित कर अपने-अपने प्रभार क्षेत्रांतर्गत विरूपित शासकीय संपत्तियों को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही करें। संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने हेतु व्यय की वसूली दोषी व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जावे। साथ ही संबंधित पुलिस थाने संबंधित विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने पर ये व्यय की प्रतिपूर्ति पंचायत सचिव के द्वारा मूलभूत की राशि से की जायेतथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण निवारण हेतु मूल दायित्व संबंधित थाना प्रभारीपटवारीपंचायत सचिव का होगा।

थाना प्रभारी व ग्राम पंचायत सचिव लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जॉच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित करेंगे। साथ ही की गयी कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह जानकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अपने अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत जानकारी संकलित कर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील हो गया हैं।






*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है
Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Bhopal

4/lgrid/Bhopal
----------------NEWS Footer-------------------------------- --------------------------------CSS-------------------------- -----------------------------------------------------------------