पत्रकार वार्ता में दी गई पंचायत निर्वाचन संबंधी जानकारी
30 मई को तीनों चरणों के निर्वाचन की सूचना का होगा प्रकाशन
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 06 मई 2022 को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार बालाघाट जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगें। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों एवं प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए आज 28 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ ने पत्रकारों को पंचायत चुनाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवगोविंद मरकाम भी उपस्थित थे।
आनलाईन नहीं, आफलाईन जमा होंगें नाम निर्देशन पत्र
पत्रकार वार्ता में बताया गया कि बालाघाट जिले की पंचायतों में तीन चरणों में मतदान कराया जायेगा। विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी की पंचायतों में प्रथम चरण में 25 जून 2022 को मतदान कराया जायेगा। द्वितीय चरण में विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी की पंचायतों में 01 जुलाई 2022 को एवं तृतीय चरण में विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा में 08 जुलाई 2022 को मतदान कराया जायेगा। इन तीनों चरणों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र, स्थानों (सीटो) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रो की सूची का प्रकाशन 30 मई को प्रातः 10.30 बजे से किया जाएगा और इसी के साथ प्रत्याशियों का नाम निर्देशन पत्र जमा करना प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून 2022 तक प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रखी गई है। नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा 7 जून 2022 प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की जायेगी। अभ्यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून 2022 अपरान्ह 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियो की सूची तैयार करने तथा निर्वाचन प्रतीको का आवंटन 10 जून 2022 को अभ्यार्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। प्रत्याशियों को अपना नाम निर्देशन पत्र आफलाईन ही जमा करना होगा।
पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र से होगा निर्वाचन
पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन के लिए मतपत्र एवं मतपेटी का उपयोग किया जायेगा। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
पंचायत एवं बिजली के बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक घोषणापत्र एवं उसके साथ घोषणापत्र का सार तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला प्रचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं शपथ पत्र का सार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 में किये गये प्रावधान के अनुसार पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का “अदेय प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार बिजली बिल की बकाया वसूली के संबंध में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित पद के अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
प्रथम चरण के लिए मतगणना 25 जून को, द्वितीय चरण के लिए मतगणना 01 जुलाई को तथा तृतीय चरण के लिए मतगणना 08 जुलाई को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रथम चरण की मतगणना 28 जून को, द्वितीय चरण की मतगणना 4 जुलाई को तथा तृतीय चरण की मतगणना 11 जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणी करण कार्य तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की 14 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतो का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के लिए 14 जुलाई प्रातः 10.30 बजे से किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए 15 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। पंचायतों के निर्वाचन के लिये मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
निक्षेप राशि जमा करना होगा
नाम निर्देशन-पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजार, सरपंच के लिये 2 हजार और पंच के लिये 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी को इस निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करना होगी।
2151 मतदान केन्द्रों पर होगा मतदान
पत्रकारों के साथ आयोजित इस बैठक में बताया गया कि जिले में तीन चरणों में 27 जिला पंचायत सदस्य, 220 जनपद पंचायत सदस्य, 690 सरपंच एवं 11430 पंच पद के लिए निर्वाचन कराया जायेगा। जिले में कुल 2151 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर 12 लाख 23 हजार से अधिक मतदाता मतदान कर सकेगें। जिले में 451 मतदान केन्द्रों को अति संवेदनशील एवं 559 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील मतदान केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है और सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगें। जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। शस्त्र लायसेंस निलंबित कर शस्त्रों को थानों में जमा कराया जा रहा है। जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। जिससे कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के धरना, जूलूस, रैली, प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं करेगा।
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