श्रमिकों तथा बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें- कलेक्टर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं सतकर्ता समिति की बैठक सम्पन्न
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श्रमिकों तथा बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें- कलेक्टर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं सतकर्ता समिति की बैठक सम्पन्न



श्रमिकों तथा बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें- कलेक्टर
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं सतकर्ता समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेनकलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 तथा बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 के तहत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं जिला सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री दुबे द्वारा अधिकारियों को बाल मजदूरी एवं बंधक श्रमिक मजदूरी को रोकने के लिए जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के साथ ही श्रमिकों तथा बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री दुबे ने जिले में संचालित ईट भट्टों, होटल एवं औद्यौगिक संस्थानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम या बाल मजदूरी को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार और जागरूकता जरूरी है। जब शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी तथा लोग बाल श्रम के प्रति जागरूक होंगे। साथ ही बाल मजदूरी तथा बंधक मजदूरी कराने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को बाल श्रम रोकने के लिए बनाए गए नियमों, कानूनों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री दुबे तथा अन्य अधिकारियों द्वारा श्रम पदाधिकारी कार्यालय मण्डीदीप द्वारा तैयार कराए गए कैलेण्डर का विमोचन भी किया गया।
बैठक में जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में बंधक श्रमिक तथा बाल श्रम रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को जानकारी दी जा रही है कि व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा कोई भी कार्य 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कराया जाता है तो वह बाल श्रम की श्रेणी में आता कहलाता है। यदि कोई नियोक्ता 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य पर लगाता है तो ऐसा करने पर उसे दो साल तक की कैद की सजा या जुर्माना या सजा और अधिकतम 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून 14 से 18 साल तक की उम्र के किशोरों को खान के साथ ही अन्य ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटकों जैसे जोखिम वाले कार्यों में रोजगार पर लगाने पर भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दीपक संकत, सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक श्री मनोज बाथम जिला शिक्षा अधिकारी श्री एमएल राठौरिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चाईल्ड लाइन तथा बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा भी बाल मजदूरी रोकने हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया।




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