पन्ना। कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र ने पन्ना जिले के नागरिकों से आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर और आगामी तिथियों में बाल विवाह आयोजन की सूचना प्रदान करने की अपील की है। जिले में किसी भी स्थान पर होने वाले बाल विवाह संबंधी सूचना अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, परियोजना अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, स्कूल के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका को दी जा सकती है। जिले में स्थापित कॉल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 07732-250579, चाइल्ड लाइन नम्बर 1098 अथवा डायल 100 पर भी सूचना दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। अधिनियम के तहत बाल विवाह में शामिल लड़का एवं लड़की के माता-पिता, रिश्तेदार सहित बैण्डवाला, पंडित, नाई, घोड़ीवाला, खाना बनाने वाला, टेण्ट वाला, प्रिंटिंग प्रेस जैसे सभी सेवा प्रदाता अपराध की श्रेणी में आते हैं। अधिनियम के तहत बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों एवं सेवाप्रदाता को सजा का प्रावधान है, जिसके तहत 1 लाख रूपये जुर्माना अथवा 2 वर्ष का कारावास अथवा दोनों सजा से दण्डित किया जा सकता है।
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